अपराधशहरहरियाणा

मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में मेदांता अस्पताल पर पौने 37 लाख का जुर्माना

Gurugram News Network- पूर्व विधायक राधे श्याम शर्मा की पत्नी के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मेदांता अस्पताल के डॉक्टर पर करीब पौने 37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने आदेशों में 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही पूर्व विधायक की पत्नी के इलाज के दौरान अस्पताल द्वारा वसूले गए करीब सवा 10 लाख रुपए व केस का खर्च करीब 55 हजार रुपए दिए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं, मामले में जब मेदांता अस्पताल के एमडी डॉ नरेश त्रेहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, नारनौल निवासी पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा की पत्नी 71 वर्षीय बर्फी देवी को छाती में दर्द होने की शिकायत होने पर 28 फरवरी 2020 को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां डॉ प्रवीण चंद्रा द्वारा उनकी पत्नी का इलाज किया गया। इसके बाद डॉ नीरज गुप्ता और डॉ नवीन गोयल समेत अन्य भी इलाज में शामिल हुए। 

फोरम में दायर याचिका में उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने जांच के उपरांत बताया कि उनकी पत्नी को हार्ट की दिक्कत है जो स्टेंट डालने से ठीक हो जाएगी। स्टेंट डालने के बाद भी मरीज को राहत नहीं मिली। आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से अस्पताल में भर्ती होने के 9 दिन बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई। कई बार मरीज की गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों व अन्य स्टाफ ने इलाज में कोई गंभीरता नहीं दिखाई।

आरोप है कि मरीज को हार्ट की दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उपचार को गैस्ट्रिक और किडनी सहित अन्य समस्याओं पर स्थानांतरित कर दिया गया। इस दौरान मरीज को गलत दिवा दे दी गई थी जिसके कारण 8 मार्च को उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें करीब 10 लाख 28 हजार रुपए का बिल दे दिया था जिसका उन्होंने भुगतान कर दिया। इसके बाद उन्होंने मामले को जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया।

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव जिंदल और सदस्य ज्योति सिवाच व खुशविंदर कौर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि व्यक्ति के जीवन का मूल्य अनमोल है और इसे पैसे के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता। इस पर फोरम ने आदेश दिए कि अस्पताल प्रबंधन मृतक के परिजनों से वसूले गए करीब 10 लाख 28 हजार रुपए के बिल को वापस करे। इसके साथ ही 25 लाख रुपए मुआवजा देने और केस पर आए 55 हजार रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए। इसके साथ ही आदेश दिए कि यदि यह भुगतान 45 दिन में नहीं किया जाता तो आरोपी को 12 फीसदी ब्याज के साथ इस राशि का भुगतान करना होगा।

Sunil Yadav

सुनील यादव गुरुग्राम मीडिया में पिछले 15 साल से सक्रिय पत्रकार हैं । सुनील यादव ने साल 2010 में सबसे पहले GNN News Channel के लिए गुरुग्राम से पत्रकारिता शुरु की । सितंबर 2011 में सुनील यादव India TV न्यूज़ चैनल के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े और लगातार गुरुग्राम जिले के लिए काम करते आ रहे हैं । इंडिया टीवी के अलावा सुनील यादव टाइम्स नाऊ, न्यूज18 इंडिया में भी गुरुग्राम के लिए पत्रकारिता करते हैं । सुनील यादव न्यूज़24, खबरें अभी तक, जनतंत्र टीवी, ईटीवी हरियाणा, ए1तहलका हरियाणा में काम कर चुके हैं । अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के चलते सुनील यादव ने गुरुग्राम में अपनी एक अलग पहचान बनाई है । साल 2019 में सुनील यादव ने गुरुग्राम न्यूज़ नेटवर्क बतौर एडिटर इन चीफ के तौर पर ज्वाइन किया ।

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker